Jehanabad : अरवल विस क्षेत्र में भी नहीं हुआ एक भी नामांकन

िहार विधानसभा आम निर्वाचन के द्वितीय चरण से संबंधित सूचना के आलोक में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में नाम निर्देशन से संबंधित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं यूट्यूबर मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेन्स आयोजित किया गया.

By MINTU KUMAR | October 13, 2025 11:06 PM

अरवल

. बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के द्वितीय चरण से संबंधित सूचना के आलोक में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में नाम निर्देशन से संबंधित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं यूट्यूबर मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेन्स आयोजित किया गया. जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अरवल जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र अरवल एवं कुर्था में द्वितीय चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है. निर्वाचन से संबंधित कार्यक्रम अधिसूचना जारी होने की तिथि 13 अक्टूबर नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा की तिथि 21 अक्टूबर, अन्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर , मतदान की तिथि 11 नवम्बर, मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक, मतगणना की तिथि 14 नवंबर है. संयुक्त सचिव निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संसुचित बिहार अरवल विधान सभा क्षेत्र का नामंकन स्थल के निर्वाची पदाधिकारी संजीव कुमार अनुमंडल पदाधिकारी , नामांकन स्थल अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ एवं कुर्था विधान सभा क्षेत्र का नामंकन स्थल निर्वाची पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, रत्न परवेज, का कार्यालय प्रकोष्ठ है. नामांकन का समय 11 पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक निर्धारित है. 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक नामांकन स्थल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. केवल उम्मीदवार के साथ अधिकतम तीन वाहन और कुल मिलाकर पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं. प्रत्येक घटना क्रम की वीडियोग्राफी की जायेगी. प्रत्येक विधानसभा के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है. सीसीटीवी और मॉनिटिरिंग एवं रिकॉर्डिंग भी की जायेगी. सभी अभ्यर्थी एनआर कटवाने के बाद नामांकन फॉर्म अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त कर सकते है. सामान्य कोटि उम्मीदवार के लिए 10 हजार व एससी-एसटी उम्मीदवार के लिए पांच हजार नामांकन शुल्क निर्धारित है. प्रत्येक मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग एवं पीआरओ ऐप के माध्यम से प्रत्येक दो घंटे पर प्रजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा मतदान की तिथि के दिन वोटर टर्न आउट करेंगे. एसपी द्वारा बताया गया कि ड्रॉप गेट के भीतर रैली, झंडा, पोस्टर, बैनर या नारा प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. सभी उम्मीदवारों को रैली या अन्य कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य है. अनुमति न होने पर एमसीसी उलंघन के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. नामंकन स्थलों पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है. इसमें पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे. सभी पदाधिकारियों के पास वारंटियों की सूची रहेगी, जिससे वे उम्मीदवारों का मिलान करना सुनिश्चित करेंगे. ड्रॉप गेट, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरा इंस्टोलेशन, वीडियोग्राफर की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित की जायेगी. साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे सर्तकता और जिम्मेदारी के साथ प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित रहेंगे.

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