Jehanabad : लोक अदालत के माध्यम से विद्यार्थियों को दी गयी त्वरित न्याय की जानकारी

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं ब्रजेश कुमार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार डीएवी पब्लिक विद्यालय के वरीयतम शाखा के छात्र-छात्राओं को स्थायी लोक अदालत (उपयोगिताएं सेवाएं) विषय पर विधिक जागरूकता के माध्यम से प्रभारी अध्यक्ष अनिता कुमारी एवं मंजू कुमारी संबोधित करते हुए कहा कि जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत लोक उपयोगिता सेवाएं संचालित है,

जहानाबाद नगर.

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं ब्रजेश कुमार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार डीएवी पब्लिक विद्यालय के वरीयतम शाखा के छात्र-छात्राओं को स्थायी लोक अदालत (उपयोगिताएं सेवाएं) विषय पर विधिक जागरूकता के माध्यम से प्रभारी अध्यक्ष अनिता कुमारी एवं मंजू कुमारी संबोधित करते हुए कहा कि जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत लोक उपयोगिता सेवाएं संचालित है, जिसमें परिवहन, डाक टेलीग्राफ, टेलीफोन, बिजली, पानी, नगर परिषद सेवाएं, अस्पताल बीमा, शिक्षा, आवास, बैंकिंग एवं नॉन बैंकिंग, इत्यादि प्रि लिटिगेशन के मामले निःशुल्क दाखिल कर न्याय प्राप्त कर सकते हैं. इस व्यवस्था से न्याय के लिए जगह-जगह आमजनों को भटकना नहीं पड़ता है. इसमें कोई भी पक्षकार जिनका विवाद इस दायरे के अंतर्गत आता है. संबंधित विवाद को किसी न्यायालय में ले जाने से पहले स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है. इसका मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निबटारा करना है. यदि सुलह से निपटारा नहीं हो पता है तो स्थाई लोक अदालत मामले की गुण अवगुण के आधार पर निर्णय (अवार्ड) देती है. इसके फैसले के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है. स्थायी लोक अदालत की वित्तीय अधिकार क्षेत्र एक करोड़ रुपये तक के मामले का निबटारा करने का होता है. तेजी से विवाद का निःशुल्क निबटारा हो जाता है. विवादों को आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निबटारा किया जाता है. आवेदन करना भी आसान होता है, स्थायी लोक अदालत एक ऐसा मंच है जो विवादों के त्वरित और नि:शुल्क निबटारे के लिए एक विकल्प प्रदान करता है. स्थायी लोक अदालत में आवेदन करने के बाद उसी विवाद में किसी अन्य न्यायालय में आवेदन करने की अनुमति नहीं होती है. स्थायी लोक अदालत में आम जनता को अनौपचारिक निःशुल्क श्रीध्र न्याय प्रदान करती है. इस व्यवस्था का जहानाबाद एवं अरवल जिले के निवासी लाभ उठा सकते हैं. कार्यक्रम को आप सभी के समक्ष आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप सभी के माध्यम से यह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का संवाद सभी तक पहुंचे और सभी लोग इससे लाभान्वित हो. विद्यालय के प्राचार्य कृष्णकांत पांडेय ने आभार व्यक्त करते हुए कहा की इस प्रकार के कार्यक्रम का निरंतर आयोजन होने से बच्चों में विधिक जागरूकता के प्रति रुझान बढ़ेगी और इन सभी मामलों को यदि किसी समय सामना करना पड़े तो वे निश्चित रूप से न्याय पाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Mintu kumar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >