तेजाब कांड में बाल अपचारी को 10 वर्षों का कठोर कारावास

एडीजे प्रथम सह बालक न्यायालय के न्यायाधीश अनिंदिता सिंह के न्यायालय ने चिल्ड्रेन केस 1/18 में सहेली पर तेजाब फेंक कर हत्या करने के आरोपी बाल अपचारी के सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद भादवि की धारा 302 में 10 वर्ष साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया.

जहानाबाद नगर

. एडीजे प्रथम सह बालक न्यायालय के न्यायाधीश अनिंदिता सिंह के न्यायालय ने चिल्ड्रेन केस 1/18 में सहेली पर तेजाब फेंक कर हत्या करने के आरोपी बाल अपचारी के सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद भादवि की धारा 302 में 10 वर्ष साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया. इतना ही नहीं न्यायालय ने बाल अपचारी को भादवि की धारा 307 एवं 326(ए) के तहत पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया. न्यायालय ने आरोपी बाल अपचारी को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. उपरोक्त आशय की जानकारी बाल संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने दी है. उन्होंने बताया कि इस मामले में सूचिका ने आरोप लगाकर बाल अपचारी के खिलाफ जहानाबाद थाने में कांड संख्या 549/17 दर्ज करायी थी. सूचिका ने आरोप लगाया था कि उसकी सहेली 28 अगस्त 2017 को दोपहर 1:30 बजे जब वह अपने घर में सोई हुई थी, उस पर तेजाब डालकर भाग गयी जिससे गर्दन, पेट, छाती जख्मी हो गया था, जिसका इलाज के क्रम में पटना पीएमसीएच में मृत्यु हो गयी थी. गवाहों ने बताया था कि बाल अपचारी को शक था कि सूचिका उसके होने वाले पति से मोबाइल से बात करती थी. इसी बात को लेकर तेजाब डालकर सूचिका की हत्या कर दी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >