Jehanabad : मारपीट के मामले में बृंद यादव को चार साल कारावास
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा द्वारा ग्राम बीबीपुर, थाना पाली, जिला जहानाबाद के निवासी बृंद यादव, रामाशीष यादव, मुकेश यादव, रामलखन यादव एवं विद्या भूषण यादव को मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए, भादवी की धारा 325 में दोषी पाया गया है.
जहानाबाद नगर
. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा द्वारा ग्राम बीबीपुर, थाना पाली, जिला जहानाबाद के निवासी बृंद यादव, रामाशीष यादव, मुकेश यादव, रामलखन यादव एवं विद्या भूषण यादव को मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए, भादवी की धारा 325 में दोषी पाया गया है. अभियुक्त बृंद यादव को चार वर्ष सश्रम कारावास एवं पंद्रह हजार रुपया का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड कि रकम सूचक कुंदन कुमार को दिया जायेगा, अर्थदंड कि रकम नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी एवं अन्य चारों अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए, प्रवेशनल एक्ट के तहस डॉट डपट का छोड़ दिया गया. सरकार की ओर से पक्ष रख रहे, अपर लोक अभियोजक बिंदुभूषण प्रसाद ने बताया कि इस केस के सूचक कुंदन कुमार ग्राम बीबीपुर निवासी ने पाली थाना काण्ड संख्या 40/2014. प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि 25 सितंबर 2014 को सूचक कुंदन कुमार को खेल मैदान में घेर कर बृंद यादव ने रॉड से सूचक के सर पर जान मारने के नीयत से मारा, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया और अन्य सभी अभियुक्तों ने भी लाठी डंडा से मारा पीट किया. अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल सात साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. न्यायालय द्वारा सभी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी गयी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
