जमुई . सोनो थाना क्षेत्र के चर्चित केवाली गांव हत्या कांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला सोनो थाना कांड संख्या 309/24 से जुड़ा है. घटना 20 सितंबर 2024 की शाम करीब 6:30 बजे की है, जब सुमन उर्फ सोनू कुमार और गुलशन कुमार ने गुड्डू कुमार सिंह को पंचायत भवन में बैठक का बहाना बनाकर बुलाया. इस दौरान गुड्डू के छोटे भाई अवधेश सिंह भी उनके साथ हो गये. पंचायत भवन के समीप पहुंचते ही आरोपितों ने गुड्डू कुमार सिंह पर हमला कर दिया. पहले फायरिंग की गई, फिर पकड़कर सीने में गोली मार दी गई. घटना के बाद दोनों आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए. घायल गुड्डू को परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष सात गवाह प्रस्तुत किए गए. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी निर्धारित किया गया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता धीरज कुमार सिंह एवं अपर लोक अभियोजक मो ताहिर अंसारी ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता किशोरी दास ने पक्ष रखा.
हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास
सोनो थाना क्षेत्र के चर्चित केवाली गांव हत्या कांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
