जमुई से पंकज कुमार सिंह की रिपोर्ट
DEO Jamui: छुट्टियां रद्द होने के बावजूद विद्यालय और मुख्यालय से अनुपस्थित रहना एक शिक्षिका को महंगा पड़ गया. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए दो दिनों के वेतन कटौती का आदेश जारी कर दिया है.
29 और 30 मई की छुट्टियां पहले ही कर दी गई थीं रद्द
जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी ज्ञापांक-997 दिनांक 22 मई 2026 के तहत जिले के सभी शिक्षकों की 29 एवं 30 मई तक की छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं. इसके बावजूद मध्य विद्यालय दौलतपुर में कार्यरत शिक्षिका प्रीति कुमारी दोनों दिनों में अवकाश लेकर मुख्यालय से बाहर रहीं.
शिक्षिका ने स्वीकार की अनुपस्थिति
डीईओ कार्यालय को भेजी गई सूचना में शिक्षिका ने स्वीकार किया है कि वह अनजाने में 29 और 30 मई को अवकाश लेकर मुख्यालय से बाहर चली गई थीं. विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि अवकाश निरस्त किए जाने के बाद भी उन्होंने मुख्यालय में योगदान नहीं दिया.
दो दिनों का वेतन काटने का आदेश
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसे अनधिकृत अनुपस्थिति माना और 29 एवं 30 मई 2026 की अवधि का वेतन काटने का आदेश जारी किया. साथ ही संबंधित अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी
डीईओ दया शंकर ने कहा कि सरकारी आदेशों का पालन सभी शिक्षकों और कर्मियों के लिए अनिवार्य है. बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने अथवा विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग में अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है.
संबंधित अधिकारियों को भेजी गई प्रतिलिपि
जारी आदेश की प्रतिलिपि संबंधित शिक्षिका, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जमुई तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को भेज दी गई है ताकि आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके.
