बाधित हो सकता है राशन निर्देश . सितंबर तक जमा करा दें आधार का विवरण

वैसे उपभोक्ता जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वह वर्तमान में आठ प्रमाण पत्रों में से किसी एक के साथ एक आवेदन लगाकर आधार कार्ड नहीं होने की जानकारी दें. जमुई : अगर आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भविष्य में आपको जन वितरण प्रणाली की दुकान से खाद्यान्न नहीं मिलेगा. […]

वैसे उपभोक्ता जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वह वर्तमान में आठ प्रमाण पत्रों में से किसी एक के साथ एक आवेदन लगाकर आधार कार्ड नहीं होने की जानकारी दें.

जमुई : अगर आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भविष्य में आपको जन वितरण प्रणाली की दुकान से खाद्यान्न नहीं मिलेगा. जिनका आधार कार्ड लिंक हो गया होगा वह जन वितरण प्रणाली की दुकान पर राशन लेने जा सकते हैं. जिनका कार्ड लिंक नहीं है भले ही उनके नाम पर भी राशन मिलेगा, पर राशन का उठाव परिवार के वही सदस्य करेंगे जिनका आधार कार्ड राशन कार्ड से जुड़ा होगा.
ऐसे तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा पिछले वर्ष 2016-17 के लिए कूपन जारी किया गया था. मई 2017 में कूपन समाप्त होने के बाद लाभुकों को राशन कार्ड पर ही राशन देने का निर्देश जारी किया गया है. उधर विभागीय निर्देश के अनुपालन में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा भी आदेश जारी किया गया है कि जन वितरण प्रणाली के सभी दुकानदार राशन कार्ड पर ही राशन मुहैया कराएं. विभाग के द्वारा सभी उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया है
कि वह अपने राशन कार्ड को अपने आधार नंबर से लिंक कराएं. कार्ड पर नामित सभी सदस्यों को अपना आधार नंबर लिंक कराना जरूरी है. ऐसी स्थिति में सभी लाभुक अपना आधार नंबर संबंधित डीलर या विपणन पदाधिकारी के माध्यम से जमा करावें. ताकि उनका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक किया जा सके. इसके लिए सितंबर तक का समय उपभोक्ताओं को दिया गया है. सितंबर के बाद वैसे उपभोक्ता जिन्होंने अपना आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक नहीं किया है
वह जन वितरण प्रणाली की दुकान पर ना जाएं वरना उन्हें बिना राशन लिए ही लौटना होगा. वहीं वैसे उपभोक्ता जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वह वर्तमान में आठ प्रमाण पत्रों में से किसी एक के साथ एक आवेदन लगाकर आधार कार्ड नहीं होने की जानकारी दें. साथ ही नया आधार कार्ड के लिए आवेदित कर उसका एनरोलमेंट नंबर सितंबर माह से पहले अपने डीलर व विपणन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें.

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