विवाहिता हत्याकांड में पिता व पुत्र दोषी करार

जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विक्रम सिंह ने झाझा थाना कांड संख्या 94/2011 में बोड़वा निवासी अशीम सिंह व उसके पुत्र सूरज सिंह को दोषी पाया है. जानकारी के अनुसार सूरज सिंह की शादी वर्ष 2011 में नालंदा जिला के महमदपुर निवासी ब्यूटी देवी के साथ हुई थी. शादी के बाद से […]

जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विक्रम सिंह ने झाझा थाना कांड संख्या 94/2011 में बोड़वा निवासी अशीम सिंह व उसके पुत्र सूरज सिंह को दोषी पाया है. जानकारी के अनुसार सूरज सिंह की शादी वर्ष 2011 में नालंदा जिला के महमदपुर निवासी ब्यूटी देवी के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही एक लाख रुपया की मांग की जाने लगी व इसी को लेकर ब्यूटी को प्रताड़ित किया जाने लगा.

18 सितंबर 2011 को अशीम सिंह व उसका पुत्र सूरज सिंह ब्यूटी देवी की हत्या करके घर से फरार हो गया. ब्यूटी देवी के पिता राजकुमार सिंह को जब इसकी सूचना दूरभाष पर मिली तो उन्होंने बोड़वा पहुंच कर देखा तो घर में ताला लगा हुआ था व ताला तोड़ने के बाद आंगन में ब्यूटी की लाश पड़ी हुई थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >