लाइब्रेरियन पद पर बहाली को लेकर हाइकोर्ट सख्त, सरकार को निर्देश दो महीने में आवेदन का करें निबटारा

पटना हाइकोर्ट ने लाइब्रेरियन की बहाली करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को कहा कि वह इस मामले से संबंधित अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी के यहां दें.

पटना. पटना हाइकोर्ट ने लाइब्रेरियन की बहाली करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को कहा कि वह इस मामले से संबंधित अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी के यहां दें. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिस सक्षम अधिकारी के यहां याचिकाकर्ता अपना अभ्यावेदन देंगे, वे पदाधिकारी दो माह में उचित 
आदेश पारित करेंगे.

न्यायमूर्ति डा अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने आल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव राहुल कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उसे निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट को बताया गया कि सरकार 2008 के विज्ञापन के पैनल से लाइब्रेरियन की बहाली कर रही है.

इस बहाली पर तुरंत रोक लगा कर नए सिरे से बहाली निकालने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश देने का अनुरोध कोर्ट से किया. याचिकाकर्ता का कहना था कि हाई स्कूल, हायर सेकंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल तथा अन्य सरकारी विद्यालयों में लाइब्रेरी के पद वर्षों से खाली पड़े हुए है.

कोर्ट को बताया गया कि जहां स्वीकृत पद नही है, सरकार वहां उन पदों को स्वीकृत कर बहाली की प्रक्रिया शुरु करे. कोर्ट ने मामले को यह कहते हुए निष्पादित कर दिया कि आवेदक पहले विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दे ताकि उस पर उचित निर्णय हो सके.

Posted by Ashish Jha

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >