hajipur news. 25 किलो गांजा के साथ पकड़ी गयी महिला तस्कर को 15 साल सश्रम कारावास

विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार ने बताया कि बिदुपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के खलसा घाट पर छापेमारी कर एक ऑटो से बोरी में रखे 25 किलो गांजा बरामद किया था

हाजीपुर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने महिला तस्कर दोषी करार दिये गये एक अभियुक्त को शुक्रवार को 15 साल सश्रम कारावास एवं 1.5 लाख जुर्माना सजा सुनायी है. यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार दी. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार ने बताया कि बिदुपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के खलसा घाट पर छापेमारी कर एक ऑटो से बोरी में रखे 25 किलो गांजा बरामद किया था. मौके से तस्करी के आरोप में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया था. पकड़ी गयी महिला मीना देवी शिवहर जिला की तरियानी की रहने वाली थी. अभियोजन की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में करवाई गई, जिसके पश्चात न्यायालय ने आरोपित मीना देवी को 15 साल की सश्रम कारावास एवं 1.5 लाख जुर्माना लगाया है. विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार ने आगे बताया कि डीएम, एसपी एवं अभियोजन कोषांग साथ ही विधि प्रभारी के सहयोग के कारण अभियोजन ने सभी गवाहों को न्यायालय में सास समय प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा था. जिस कारण न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया है.

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By Shashi Kant Kumar

Shashi Kant Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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