National Lok Adalat: वैशाली जिले में लंबित एवं सुलह योग्य मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया जाएगा.
इन मामलों का होगा निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण, चेक बाउंस, बिजली, पानी एवं टेलीफोन बिल, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भरण-पोषण, भूमि एवं राजस्व, श्रम एवं सेवा विवाद, उपभोक्ता मामले सहित अन्य सुलह योग्य मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया जाएगा.
कम समय और कम खर्च में मिलेगा न्याय
राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों को वर्षों तक न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते. कम समय और कम खर्च में विवाद समाप्त हो जाते हैं. विशेष रूप से दीवानी मामलों में समझौता होने पर जमा न्यायालय शुल्क (कोर्ट फीस) वापस किए जाने का भी प्रावधान है, जिससे पक्षकारों को आर्थिक राहत मिलती है.
ज्यादा से ज्यादा लोग उठाएं लाभ
जिला पदाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने लोगों से अपील की है कि 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने सुलह योग्य मामलों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निष्पादन कराएं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है.
सभी विभागों और नागरिकों से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों, बैंकिंग संस्थानों, अधिवक्ताओं एवं आम नागरिकों से राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय भागीदारी की अपील की है. साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक किया जाए.
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