Hajipur News: हाजीपुर स्थित जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने बहुचर्चित दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. शुक्रवार को हुई सुनवाई में न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी संतोष कुमार को दोषसिद्ध पाया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.
2015 की घटना में आया फैसला
लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने बताया कि मामला लालगंज थाना क्षेत्र का है. घटना 12 अप्रैल 2015 की है, जब पीड़िता घर में अकेली थी और परिवार के अन्य सदस्य गेहूं कटाई के लिए खेत में गए हुए थे.
अभियोजन के अनुसार, इसी दौरान आरोपी संतोष कुमार अपने एक अज्ञात सहयोगी के साथ घर में घुस गया. आरोप है कि उसने चाकू के बल पर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया.
विरोध करने पर भागी पीड़िता
मामले के अनुसार, पीड़िता के विरोध और शोर मचाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबाने की कोशिश की. वहीं उसका सहयोगी घर की छत पर निगरानी कर रहा था. इसी बीच मौका मिलते ही पीड़िता घर से निकलकर खेत में पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी.
परिजनों की सूचना पर लालगंज थाना में कांड संख्या 83/15 दर्ज कराया गया था.
जांच में आरोप पाए गए थे सही
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपों को सही पाया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. हालांकि आरोपी के साथ मौजूद अज्ञात सहयोगी की पहचान नहीं हो सकी, जिसके कारण उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई.
अब अदालत द्वारा आरोपी को दोषी करार दिए जाने के बाद 6 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.
