hajipur news. ग्राम पंचायत से लेकर जिप के रिक्त पदों के लिए नौ जुलाई को उप चुनाव

मतगणना 11 जुलाई को होगी, अधिसूचना की तिथि नौ जून से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है

By Shashi Kant Kumar | June 12, 2025 10:58 PM

हाजीपुर. सरकार के सचिव, पंचायती राज विभाग बिहार सरकार पटना के अधिसूचना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला पदाधिकारी के पत्र के आलोक में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम कचहरी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन के लिए मतदान नौ जुलाई को एवं मतगणना 11 जुलाई को संपन्न होना है. पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत की गई अधिसूचना की तिथि नौ जून से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. इस अवधि के दौरान प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन सभाओं एवं जुलूसों आदि का आयोजन किया जायेगा. जन सभाओं एवं जुलूसों में राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित एवं आतंकित किये जाने की संभावना है. इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने के साथ-साथ जातीय, सांप्रदायिक एवं धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने एवं अवांछित तत्वों के सक्रिय होने के साथ ही विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक-शांति भंग होने के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इस पृष्ठभूमि में हाजीपुर एसडीओ राम बाबू बैठा ने शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने तथा लोक शांति को बहाल रखने के उद्देश्य से धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधों की घोषणा की है.

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