Arms Act Case: अवैध हथियार रखने के दो वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए एसीजेएम-9 शोभना त्रिपाठी की अदालत ने उत्तर प्रदेश के एक युवक को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी मोहम्मद आबिद को दो वर्ष दो माह के कारावास की सजा सुनाई है.
सजा पाने वाला मोहम्मद आबिद उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नौगावां सादात थाना क्षेत्र के पंजू सराय गांव का निवासी है. अदालत ने कारावास के साथ ही आरोपी पर ₹3,000 का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं चुकाने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मंजय कुमार मधुप ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने दलीलें पेश कीं.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.
जानिए क्या था पूरा मामला
घटना 6 मई 2022 की है. नगर थाना पुलिस भोजपुरवा मोड़ के पास गश्त और वाहन जांच अभियान चला रही थी. इसी दौरान बिना नंबर की एक चारपहिया वाहन को रोककर तलाशी ली गई.
तलाशी के दौरान वाहन सवार मोहम्मद आबिद के पास से एक देसी कट्टा और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की.
चार्जशीट दाखिल होने के बाद चला मुकदमा
मामले की जांच पूरी होने के बाद अनुसंधानकर्ता ने अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया. इसके बाद एसीजेएम-9 की अदालत में मामले की नियमित सुनवाई हुई.
मंगलवार को अदालत ने सभी साक्ष्यों और पक्षों की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष दो माह के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई.
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