गोपालगंज में पैक्स अध्यक्ष से 45 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, लोन दिलाने के नाम पर चार लोगों पर केस

गोपालगंज में पैक्स अध्यक्ष शहीद राजा ने लोन दिलाने के नाम पर 45 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. फर्जी हस्ताक्षर कर पैसों की निकासी का खुलासा हुआ है.

Gopalganj News: थावे प्रखंड के जगमलवा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष शहीद राजा ने लोन दिलाने के नाम पर कथित फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए चार लोगों के खिलाफ थावे थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

खानपुर कला निवासी शहीद राजा ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि अप्रैल 2024 में कुचायकोट थाना क्षेत्र के करनपुरा निवासी चंद्रशेखर सिंह ने फोन कर जानकारी दी कि चेन्नई स्थित सम्मुन्नती इंटरमीडिएशन एंड प्राइवेट लिमिटेड पैक्स समितियों को व्यवसाय के लिए लोन उपलब्ध करा रही है.

इसके बाद चंद्रशेखर सिंह और अन्य लोग उनके घर पहुंचे और पैक्स के विकास के लिए लोन लेने के लिए प्रेरित किया. आरोपितों के कहने पर उन्होंने 8,378 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क कंपनी के खाते में जमा किया.

दस्तावेज लेकर एक सप्ताह में लोन स्वीकृति का दिया भरोसा

शिकायत के अनुसार, 30 अप्रैल 2024 को आरोपितों ने जगमलवा पैक्स, प्रबंधक खुर्शीद आलम और शहीद राजा के आधार कार्ड, पैन कार्ड, हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक, जीएसटी दस्तावेज समेत समिति के अन्य कागजात ले लिए.

आरोप है कि आरोपितों ने एक सप्ताह के अंदर लोन स्वीकृत होने का भरोसा दिया था.

कंपनी का नियम बदलने का दिया झांसा

शहीद राजा का आरोप है कि बाद में उन्हें बताया गया कि कंपनी की नीति बदल गई है और अब पैक्स के बजाय उससे जुड़े व्यक्तिगत वीएलई को लोन दिया जाएगा.

इसके बाद आरोपितों के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी शमरीन शहीद और फुआ रबया खातून के नाम से वीएलई के लिए आवेदन कराया.

दो किस्तों में खाते में आई राशि

शिकायतकर्ता के अनुसार, 16 जुलाई 2024 और 30 जुलाई 2024 को उनके एचडीएफसी बैंक गोपालगंज शाखा स्थित खाते में आरटीजीएस के माध्यम से दो किस्तों में 9,81,912-9,81,912 रुपये भेजे गए.

उन्होंने बताया कि अगस्त 2024 से मई 2025 तक लोन का ब्याज बताकर कुल 2,53,495 रुपये भी जमा कराए गए.

25 लाख के लोन बकाये की जानकारी के बाद हुआ खुलासा

शहीद राजा का आरोप है कि जनवरी 2026 में फाइनेंस कंपनी की ओर से फोन कर बताया गया कि उनके पैक्स पर 25 लाख रुपये का लोन बकाया है.

इसके बाद जांच करने पर उन्हें जानकारी मिली कि कथित रूप से उनके, उनकी पत्नी और उनकी फुआ के जाली हस्ताक्षर कर अलग-अलग खातों के माध्यम से करीब 45 लाख रुपये की निकासी कर ली गई.

चार लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी

इस मामले में पैक्स अध्यक्ष ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के करनपुरा निवासी चंद्रशेखर सिंह, मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कामनपुरा निवासी अंजनी कुमार सिंह, रिलेशनशिप मैनेजर अजीत कुमार सिंह और रीजनल मैनेजर रोहित कुमार तेहरान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है.

थावे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपितों की भूमिका और पूरे मामले की जांच कर रही है.

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By Manoranjan upadhyay

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