गोपालगंज कोर्ट ने मंगेतर की हत्या के दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Gopalganj Murder Case : गोपालगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने युवती की हत्या के मामले में उसके मंगेतर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

Gopalganj Murder Case : (सत्येंद्र पांडेय) गोपालगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने युवती की हत्या के मामले में उसके मंगेतर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

2024 में हुई थी पिंकी कुमारी की हत्या

यह मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव निवासी नंदलाल चौधरी की पुत्री पिंकी कुमारी की हत्या से जुड़ा है. अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2023 में पिंकी की शादी विश्वम्भरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया ढाला निवासी दयानंद चौधरी के पुत्र गुड्डू कुमार यादव से तय हुई थी. शादी तय होने के बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होती थी और गुड्डू ने पिंकी को एक मोबाइल फोन भी दिया था.

Gopalganj News: संदेह के बाद हुई वारदात

परिजनों द्वारा शादी से पहले बातचीत पर रोक लगाने के बाद दोनों की बातचीत कम हो गई. इसी बीच गुड्डू को संदेह हुआ कि पिंकी का किसी अन्य युवक से संबंध है.

26 अप्रैल 2024 की रात पिंकी घर से लापता हो गई. अगले दिन गांव के बाहर एक बगीचे में उसका शव नग्न अवस्था में मिला. पुलिस के अनुसार, उसकी गर्दन काटकर हत्या की गई थी.

मोबाइल CDR और लोकेशन से खुला राज

जांच के दौरान पुलिस ने दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच की. इसमें घटना वाले दिन दोनों के बीच कई बार बातचीत होने की पुष्टि हुई. साथ ही आरोपी का मोबाइल लोकेशन भी घटनास्थल के आसपास मिला.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रमन चंद्र मिश्रा तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रुपेश तिवारी ने अदालत में पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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By Vivek Singh

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