गोपालगंज : कुचायकोट थाने में जब्त शराब को बेचने के आरोपित बर्खास्त थानेदार रितेश कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो रामसूरत के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इन्कार दिया.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अबू शमीम के दावे का विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने विरोध करते हुए कहा कि डीएसपी सुबोध कुमार की टीम ने जांच के दौरान वायरल वीडियो को सत्य पाया था. कुचायकोट थाने में कांड संख्या-228/19 दर्ज कराया गया है.
थानेदार जांच में सहयोग करने के बदले मौके से चकमा देकर भाग निकले. इस मामले में थानेदार समेत कुचायकोट थाने के करमैनी मोहब्बत गांव के आशीष सिंह तथा अधिवक्ता नगर के सोनू सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को नामजद किया गया, जबकि कुचायकोट थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अशोक यादव तथा चौकीदार मुन्ना सिंह सात अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं.
पुलिस की टीम वारंट लेकर बर्खास्त थानेदार समेत अन्य की तलाश में छापेमारी कर रही है. 26 अगस्त को हरियाणा के पलवल से शराब माफिया बबलू सिंह को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर 8.42 लाख रुपये तथा नयी स्कॉर्पियो को जब्त किया था. उसने पुलिस के साथ संबंधों का भी खुलासा किया था. कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेकर जमानत देने से इन्कार कर दिया.
