चार दोषियों को उम्रकैद, 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी

गोपालगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह दिनेश कुमार के कोर्ट ने पांच वर्ष पूर्व बस से खींच कर किसान की हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान आरोप को सत्य पाकर कहा कि आप लोगों ने हत्या की है. अब रहिए जीवन भर जेल में. कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा […]

गोपालगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह दिनेश कुमार के कोर्ट ने पांच वर्ष पूर्व बस से खींच कर किसान की हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान आरोप को सत्य पाकर कहा कि आप लोगों ने हत्या की है. अब रहिए जीवन भर जेल में. कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी, साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान गहमा-गहमी बनी हुई थी. कोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ायी गयी थी. कटेया थाना क्षेत्र के नियामत गुरियाव गांव के विक्रमा सिंह अपने पुत्र विजय कुमार सिंह व भतीजा सत्येंद्र सिंह के साथ 18 दिसंबर, 2013 को गोपालगंज स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में कुछ जानकारी लेने आये थे.
जानकारी लेने के बाद अपने पुत्र व भतीजे के साथ बंजारी से अपराजिता बस से घर लौट रहे थे. शाम चार बजे के करीब जयसौली ब्रह्म स्थान के समीप जैसे ही बस पहुंची कि तीन बाइक पर सवार नौ लोग बस को आगे से घेर लिया और हथियारबंद आधा दर्जन लोग बस में सवार हो गये तथा आगे बैठे विक्रमा सिंह के साथ गाली- गलौज करने लगे.
इतना ही नहीं पिस्तौल निकाल कर हत्या की धमकी देने लगे. विरोध करने पर बस से उन्हें खींचकर गोली मार दी गयी. घायल होने के बाद विक्रमा सिंह गिर पड़े. गोली मारने के बाद सभी अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गये. बाद में लोग घायल को कटेया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के कुछ बाद उनकी मौत हो गयी.
चश्मदीद बेटे के बयान पर दर्ज हुआ था कांड : चश्मदीद मृतक के पुत्र विजय कुमार सिंह अपने ही गांव के हरिवंश सिंह, बच्चा सिंह, मोतीलाल सिंह, छोटेलाल सिंह व जमुनहा के निवासी हरेराम बनिया सहित नौ लोगों के विरुद्ध कटेया थाने में थाना कांड संख्या 228/13 दर्ज करायी थी.
इसी मामले में कुछ दिन पूर्व एडीजे आठ के कोर्ट ने एक आरोपित हरिवंश सिंह को बरी कर दी थी. सोमवार को एडीजे छह के कोर्ट ने चार आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है.

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