गया जंक्शन पर RPF-GRP की कार्रवाई, 14.5 लीटर बीयर के साथ युवक गिरफ्तार

Gaya Ji News : गया जंक्शन पर 'ऑपरेशन सतर्क' के तहत आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. टीम ने संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक युवक को रोका और तलाशी ली. युवक के बैग से 14.5 लीटर अवैध बीयर बरामद हुई, जिसे जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

Gaya Ji News : आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने बुधवार को 'ऑपरेशन सतर्क' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गया जंक्शन से एक शराब तस्कर को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 14.500 लीटर अवैध बीयर बरामद की है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 6,000 रुपये बतायी गयी है.

गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान पटना जिला के सिगोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत सहोरा गांव निवासी प्रवीन कुमार के रूप में की गयी है. इस सफलता के संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर बनारसी यादव व रेल थानाध्यक्ष शिव कुमार ने संयुक्त रूप से विस्तृत जानकारी दी है.

प्लेटफॉर्म संख्या वन-सी पर पुलिस को देख भागने का प्रयास

उन्होंने बताया कि आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक मृत्युंजय कुमार अकेला के कुशल नेतृत्व में जवान संजय कुमार राय, आरक्षी राकेश कुमार सिंह, शशि शेखर, आलोक कुमार सक्सेना, संतोष कुमार सिंह व अन्य जवानों के सक्रिय सहयोग से जंक्शन पर एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था.

इसी दौरान सुरक्षा बलों को प्लेटफॉर्म संख्या वन-सी के दिल्ली एंड के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दिया. पुलिस टीम को अपनी ओर आते देखकर वह अचानक भागने और छिपने का प्रयास करने लगा. लेकिन, मुस्तैद जवानों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए उसे चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया.

बैग से बरामद हुईं किंगफिशर बीयर की 29 बोतलें

पकड़े गए संदिग्ध युवक की जब नियमानुसार तलाशी ली गई, तो उसके पीठ पर टंगे एक बड़े बैग से किंगफिशर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बीयर की कुल 29 बोतलें बरामद हुईं, जिनका कुल पैमाना 14.500 लीटर आंका गया. बरामद की गई इस अवैध शराब को तुरंत जब्त कर आरोपित युवक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

इसके बाद आरपीएफ ने विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक व बरामद शराब को आगे की आवश्यक अदालती कार्रवाई के लिए स्थानीय जीआरपी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया.

बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज

इस मामले में आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक मृत्युंजय कुमार अकेला के लिखित शिकायत पत्र के आधार पर जीआरपी थाना गया में आधिकारिक कांड संख्या 184/26 दर्ज की गई है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धारा 30(ए) के तहत मामला दर्ज किया है. रेल पुलिस अब गिरफ्तार तस्कर के पुराने आपराधिक इतिहास को खंगालने और इस धंधे से जुड़े अन्य नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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