गया जी में बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी, DEO ने तीन दिन में मांगी सूची

Gaya Ji News : गया जी में बिना मान्यता संचालित निजी विद्यालयों पर कार्रवाई तेज हो गई है. डीईओ ने बीईओ और विद्यालय अवर निरीक्षकों से तीन दिनों के भीतर ऐसे स्कूलों की सूची मांगी है.

Gaya Ji News : गया जी में बिना मान्यता के संचालित निजी विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) कृष्ण मुरारी गुप्ता ने शुक्रवार को सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीइओ) और विद्यालय अवर निरीक्षकों को कड़ा निर्देश जारी किया है. उन्होंने तीन दिनों के भीतर अपने-अपने क्षेत्र में संचालित बिना मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना

नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से स्कूल चलाने वाले दोषी संस्थान या व्यक्ति पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालन जारी रहने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

निर्धारित तिथि और विभागीय अवहेलना

बता दे कि विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 निर्धारित की गई थी. इस मियाद के बीत जाने के बाद बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन पूर्णतः अवैध माना जायेगा. डीइओ ने यह भी कहा कि पूर्व में 11 जून को ही संबंधित अधिकारियों से ऐसी संस्थाओं की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया था, लेकिन कई प्रखंडों से अब तक जानकारी नहीं मिली है, जो विभागीय आदेशों की सीधे तौर पर अवहेलना है.

अभिभावकों को करें जागरूक

आधिकारिक पत्र में सभी बीईओ एवं विद्यालय अवर निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे तीन दिनों के भीतर अपने क्षेत्र के बिना मान्यता प्राप्त या अवैध रूप से संचालित निजी विद्यालयों की सूची जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), गया को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें. इसके साथ ही, अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अभिभावकों को ऐसे अवैध विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन नहीं कराने के लिए जागरूक करें तथा इस पर आवश्यक रोक लगायें.

डीइओ ने दी सख्त चेतावनी

डीइओ कृष्ण मुरारी गुप्ता ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि क्षेत्र में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन आगे भी जारी पाया गया और आरटीइ (शिक्षा का अधिकार) कानून का कड़ाई से पालन नहीं कराया गया, तो संबंधित प्रखंड स्तरीय अधिकारी इस लापरवाही के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे. उन्होंने विभागीय निर्देश का अक्षरशः और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.

Also Read : गया जी : मदद के बहाने बदला ATM कार्ड, फल विक्रेता के खाते से उड़ाए 61 हजार

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Haribansh kumar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें
Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >