गया जी सहित चार स्टेशनों पर चला फोर्ट्रेस टिकट चेकिंग अभियान, 1058 यात्री पकड़े गये, वसूला गया 8.41 लाख जुर्माना

Railway Ticket Checking Drive : रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया. पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल द्वारा चलाए गए इस अभियान में 1058 यात्रियों को पकड़ा गया और 8.41 लाख का जुर्माना वसूला गया. रेल प्रशासन ने सभी यात्रियों से वैध टिकट लेकर ही यात्रा करने की अपील की है.

Railway Ticket Checking Drive : पंडित दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मंडल द्वारा बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष फोर्ट्रेस टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया. इस विशेष अभियान के तहत कुल 1,058 यात्रियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए आठ लाख 41 हजार 885 रुपये का जुर्माना वसूला गया. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि डीडीयू जंक्शन, गया, डेहरी ऑन सोन और सासाराम स्टेशनों पर एक साथ फोर्ट्रेस टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया.

वाणिज्य विभाग, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की संयुक्त टीमों ने प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, प्रवेश व निकास द्वारों के अलावा विभिन्न ट्रेनों में सघन जांच की. इस दौरान कुल 867 यात्री बिना टिकट और बिना उचित यात्रा प्राधिकार के यात्रा करते पाए गए, जिनसे कुल सात लाख 35 हजार 220 रुपये का जुर्माना वसूला गया.

डेहरी ऑन सोन–जपला रेलखंड में भी सघन जांच

इसके बाद डेहरी ऑन सोन–जपला रेलखंड में भी विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान रेलखंड के विभिन्न छोटे-बड़े स्टेशनों और ट्रेनों में व्यापक जांच की गई. इस अभियान में कुल 191 यात्री बिना टिकट या अनियमित तरीके से यात्रा करते मिले, जिनसे एक लाख छह हजार 665 रुपये का जुर्माना वसूला गया.

रेल प्रशासन के अनुसार, इस पूरे अभियान का मुख्य उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर पूरी तरह अंकुश लगाना, रेलवे राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आम यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था. अभियान के दौरान यात्रियों को वैध टिकट लेकर ही यात्रा करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया गया.

वैध टिकट लेकर ही यात्रा करने की अपील

रेल प्रशासन ने सभी यात्रियों से विनम्र अपील की है कि वे टिकट काउंटर, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, यूटीएस मोबाइल ऐप अथवा ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) के माध्यम से वैध टिकट प्राप्त कर ही यात्रा करें. बिना टिकट यात्रा करना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है और ऐसे यात्रियों के विरुद्ध भविष्य में भी नियमित रूप से सघन जांच अभियान निरंतर जारी रहेंगे.

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुविधा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के विशेष अभियान आगे भी समय-समय पर चलाए जाते रहेंगे.

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