Gaya Ji News : गया जी के शेरघाटी व्यवहार न्यायालय के एडीजे-1 लवकुश कुमार की अदालत ने करीब 18 वर्ष पुराने कातिलाना हमला के मामले में इमामगंज थाना क्षेत्र के नेहुटा गांव निवासी रामपुकार सिंह को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अब्दुल समी ने बताया कि वर्ष 2008 में रामपुकार सिंह ने वीरेंद्र सिंह पर टांगी से जानलेवा हमला किया था. इस घटना के बाद इमामगंज थाना में उसके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
साक्ष्यों के आधार पर आरोप हुए साबित
इस मामले की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपों को अदालत में पूरी तरह साबित किया. साक्ष्यों से संतुष्ट होने के बाद एडीजे-1 लवकुश कुमार की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.
फैसला सुनते ही दोषी के चेहरे पर छाई मायूसी
अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के समय आरोपित खुद अदालत में मौजूद था. सजा का आदेश सुनते ही उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, जबकि लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे वादी पक्ष ने अदालत के इस फैसले पर पूरी तरह संतोष जताया है.
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