गया : रेलवे गार्ड पर पत्थर फेंकने के मामले में दो साल की सजा

गया : रेलवे गार्ड पर ईंट-पत्थर से हमले किये जाने के मामले में रेलवे कोर्ट ने एक अभियुक्त को दो साल की सजा सुनायी है. शरद चंद्र कुमार की अदालत ने सासाराम भभुआ कांड संख्या 60/18 में मोहनिया थाना के पुसौली पावर ग्रिड निवासी कुदुस को दो साल की सजा सुनायी है. इस मामले के […]

गया : रेलवे गार्ड पर ईंट-पत्थर से हमले किये जाने के मामले में रेलवे कोर्ट ने एक अभियुक्त को दो साल की सजा सुनायी है. शरद चंद्र कुमार की अदालत ने सासाराम भभुआ कांड संख्या 60/18 में मोहनिया थाना के पुसौली पावर ग्रिड निवासी कुदुस को दो साल की सजा सुनायी है. इस मामले के शिकायतकर्ता यूपी के चंदौली के परशुरामपुर अलीगंज निवासी छोटेलाल (रेलवे गार्ड) ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
यह घटना 20 जून 2018 की है.
इस मामले में कुदुस ने रेलवे गार्ड पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया था. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 341 में छह महीने की सजा व धारा 325 में दो साल की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ज्ञान सागर व बचाव पक्ष की ओर से नवल किशोर सिंह में बहस की.

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