विदेशी महिला के साथ मारपीट करनेवाले को छह माह की कैद

गया : विदेशी महिला के साथ घर में घुस कर धमकी देने व मारपीट के मामले के एक आरोपित को कोर्ट ने छह माह कैद की सजा सुनायी. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अष्टम राजीव कुमार की अदालत में बोधगया थाना कांड संख्या 158/15 में अभियुक्त बोधगया के न्यू तारीडीह निवासी संजय कुमार को सजा सुनायी. […]

गया : विदेशी महिला के साथ घर में घुस कर धमकी देने व मारपीट के मामले के एक आरोपित को कोर्ट ने छह माह कैद की सजा सुनायी. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अष्टम राजीव कुमार की अदालत में बोधगया थाना कांड संख्या 158/15 में अभियुक्त बोधगया के न्यू तारीडीह निवासी संजय कुमार को सजा सुनायी.
इस मामले के सूचक स्कॉटलैंड निवासी एन राॅबर्ट्स ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि 14 मई 2015 की रात डेढ़ बजे मैं करमा रेस्ट हाउस के फर्स्ट फ्लोर में बने कमरे में सोयी हुई थी. ग्राउंड फ्लोर पर रहनेवाले संजय कुमार मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ घुस आया. उसने मुझसे दो लाख रुपये की डिमांड की, जब मैंने पैसा देने में असमर्थता जाहिर की, तो उसने मुझे धमकी दी. साथ ही कमरे में रखे सामान को अस्त-व्यस्त कर दिया. इसके बाद मेरे बाल को पकड़ कर मुझे घसीटने लगा.
अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 341 में एक माह व 250 रुपये जुर्माना व धारा 323 में छह माह व 500 रुपये जुर्माना, धारा 427 में छह माह व 500 रुपये जुर्माना व धारा 448 में छह माह व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी शशि शेखर ने बहस की.

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