गया के तत्कालीन एसएसपी और थानाध्यक्ष के खिलाफ एफआइआर, जानिये क्या है मामला

गया जिले में शराब की तस्करी से जुड़े मामले और माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप में तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार और थानाध्यक्ष संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. शहर के फतेहपुर थाने में दोनों अधिकारियों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए एफआइआर दर्ज की गयी है.

By Prabhat Khabar | May 30, 2022 6:23 AM

पटना. गया जिले में शराब की तस्करी से जुड़े मामले और माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप में तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार और थानाध्यक्ष संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. शहर के फतेहपुर थाने में दोनों अधिकारियों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए एफआइआर दर्ज की गयी है. इन पर एक्साइज एक्ट की धारा- 51 समेत अन्य सुसंगत धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज करायी गयी है.

पुलिस मुख्यालय के आदेश पर यह एफआइआर दर्ज

पुलिस मुख्यालय के आदेश पर यह एफआइआर दर्ज की गयी है. इसकी पुष्टि एसएसपी हरप्रीत कौर ने कर दी है. दर्ज की गयी इस एफआइआर के मुताबिक, शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने में तत्कालीन एसएसपी के स्तर से नरमी बरती गयी थी. मार्च 2021 में शराब की एक खेप पकड़ी गयी थी. इस खेप के साथ जो तस्कर गिरफ्तार किये गये थे, उन्हें छोड़ दिया गया. हालांकि, उस समय इस मामले को उस समय स्टेशन डायरी में दर्ज की गयी थी, लेकिन इससे संबंधित एफआइआर दर्ज नहीं की गयी थी.

जांच में एसपी और तत्कालीन थानाध्यक्ष दोषी पाये

इस पूरे मामले की जांच में एसपी और तत्कालीन थानाध्यक्ष दोषी पाये गये थे. बाद में यह मामला आइजी अमित लोढ़ा तक पहुंचा, तब उसमें कार्रवाई की गयी. शराब से जुड़े ऐसे दो मामलों में आरोपितों को पुलिस के स्तर से मदद की गयी थी, जिससे इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पायी.

राज्य सरकार के आदेश पर की गयी कार्रवाई

कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप में तीन अधिकारियों पर मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया था. इसमें गया रेंज के तत्कालीन आइजी अमित लोढ़ा, गया के तत्कालीन डीएम अभिषेक कुमार और तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार शामिल हैं. अब तक आइएएस अधिकारी अभिषेक कुमार पर एसवीयू और आइपीएस आदित्य कुमार पर फतेहपुर थाने में एफआइआर दर्ज हो चुकी है, परंतु अब तक तत्कालीन आइजी अमित लोढ़ा पर एफआइआर दर्ज नहीं की गयी है.

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