Husband Murder Case: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदि देव की अदालत ने प्रेम प्रसंग में पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी और उसके कथित प्रेमी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली निवासी संगीता देवी और कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी दास पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
हत्या के मामले में दोनों को ठहराया गया दोषी
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि सिमरी थाना कांड से जुड़े सत्रवाद संख्या 675/2023 में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 24 जुलाई को दोनों आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया था. गुरुवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया.
बच्चे के जन्मदिन पर हुई थी वारदात
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 21 जुलाई 2023 की रात की है. कमरौली गांव स्थित एक मुर्गी फार्म पर राम कुमार साह (40) की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी.
मृतक के पिता रामाशीष साह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. घटना वाले दिन राम कुमार अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने पत्नी के पास मुर्गी फार्म पहुंचे थे. आरोप है कि उनकी पत्नी संगीता देवी का कुंदन दास उर्फ बजरंगी दास से प्रेम संबंध था और वह अक्सर उसी के मुर्गी फार्म पर रहती थी.
मौके पर ही हो गई थी मौत
प्राथमिकी के अनुसार घटना की सूचना मिलने पर मृतक के पिता मौके पर पहुंचे तो दोनों आरोपित राम कुमार की पिटाई कर रहे थे. आरोप है कि हमले के दौरान उनकी एक आंख भी फोड़ दी गई थी. गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर आरोप सिद्ध हुआ. एपीपी दिलीप कुमार साह ने बताया कि दोनों दोषी घटना के समय से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
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