Darbhanga News: अदालत ने खारिज कर दी पत्नी को प्रताड़ित करने वाले आरोपित की जमानत याचिका

Darbhanga News:अदालत ने पत्नी को प्रताड़ित कर घर से निकाल देने और दहेज के लिए बच्चा छीनकर घर से भगा देने के अलग- अलग दो मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

By PRABHAT KUMAR | December 8, 2025 10:27 PM

Darbhanga News: दरभंगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने पत्नी को प्रताड़ित कर घर से निकाल देने और दहेज के लिए बच्चा छीनकर घर से भगा देने के अलग- अलग दो मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं किलाघाट निवासी मो. इम्तियाज की अग्रिम जमानत याचिका निष्पादित करते हुए आत्म समर्पण का आदेश दिया गया. लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि अदालत ने पैसे के लिए पत्नी को गलत काम करने और इंकार करने पर घर से भगा देने के आरोप में दर्ज महिला थाना के एक मामले के आरोपित अलीनगर थाना के सहजौली गांव निवासी मो. सफीउल्ला की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दी है. वहीं अदालत ने महिला थाना के ही एक मामले में आरोपित स्थानीय किलाघाट निवासी मो. इम्तियाज की अग्रिम जमानत याचिका निष्पादित करते हुए आत्म समर्पण करने का आदेश दिया है.

दुष्कर्म के आरोपित को नहीं मिली जमानत

इसके अलावे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने जहरीला प्रदार्थ खिलाकर पत्नी की हत्या से संबंधित दर्ज सोनकी थाना के एक मामले में आरोपित पति मुरारी पासवान और सास कौशल्या देवी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. दुष्कर्म के आरोपित बिरौल थाना के पोखराम गांव के मो. सत्तार उर्फ मो० सत्तार नद्दाफ और शादी वाले घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपित रौशन उर्फ रौशन कुमार पोद्दार की अग्रिम जमानत आवेदन को भी अदालत ने खारिज कर दिया है. दूसरी ओर दशम अपर सत्र न्यायाधीश आदि देव की अदालत ने गैस एजेन्सी के प्रबंधक से लूटपाट के आरोपित समस्तीपुर जिले के चकमेहिषी थाना के मटियारा गांव निवासी चन्दन कुमार का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है.

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