Darbhanga : अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा की सदस्यता समाप्त

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के आदेश से बिहार विधानसभा, पटना के प्रभारी सचिव ख्याति सिंह के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गई है.

By SATISH KUMAR | June 20, 2025 7:04 PM

दरभंगा. अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के वाद बिहार विधान सभा सचिवालय ने अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव की सदस्यता समाप्त कर दी है. जिले के एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर द्वारा पारित निर्णय के आलोक में बिहार विधान सभा सचिवालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव को दोष सिद्धि की तिथि (27 मई 2025) के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित (सदस्यता समाप्त) कर दिया है. अधिसूचना के अनुसार 27 मई 2025 की तिथि से विधायक मिश्रीलाल यादव की सदस्यता समाप्त हो गई है. बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के आदेश से बिहार विधानसभा, पटना के प्रभारी सचिव ख्याति सिंह के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है