शराब तस्कर को अदालत ने दिया दोषी करार

शेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के लड़नी गांव के बच्चा यादव के पुत्र पवन कुमार यादव को शराब कारोबार के आरोप में दोषी पाते हुए सजा अवधि निर्धारण के लिए 30 अगस्त की तिथि निर्धारित की है

दरभंगा. उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के लड़नी गांव के बच्चा यादव के पुत्र पवन कुमार यादव को शराब कारोबार के आरोप में दोषी पाते हुए सजा अवधि निर्धारण के लिए 30 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि 01 मई 2022 की अहले सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुशेश्वरस्थान के दिघिया चौर में विदेशी शराब उतारा जा रहा है. जब पुलिस पहुंची तो एक ट्रक से पिकअप वैन पर शराब लोड किया जा रहा था. पुलिस ने घटनास्थल से 4104 लीटर शराब बरामद किया. मामले में कुशेश्वरस्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. अदालत में इस मामले का विचारण चल रहा था. शनिवार को अदालत ने विचारण पूरा कर अभियुक्त पवन कुमार यादव को शराब कारोबार के आरोप में दोषी करार दिया है. दोषी पवन को सजा की अवधि निर्धारित करने के लिए 30 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >