Darbhanga Teachers News: जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों के लिए राहत की खबर है. अब पात्र शिक्षकों को संशोधित दर से मकान किराया भत्ता (एचआरए) देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. संशोधित दर एक जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी.
एक जनवरी 2024 से लागू है संशोधित दर
जारी निर्देश के अनुसार, वित्त विभाग के 18 जून 2024 के संकल्प के आधार पर शिक्षकों और कर्मियों को संशोधित दर से आवास भत्ता दिया जाना है. इसके तहत ‘जेड’ श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मियों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत एचआरए मिलेगा. वहीं अवर्गीकृत शहरों के लिए 7.5 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पांच प्रतिशत की दर निर्धारित की गई है.
इसका सीधा लाभ दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में स्थित सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को मिलेगा. नगर निगम क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से शहरी आवास भत्ता देय होगा.
नगर निगम से आठ किलोमीटर तक के स्कूल भी दायरे में
निर्देश में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी किया गया है कि दरभंगा नगर निगम की सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी नियमानुसार शहरी एचआरए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए विद्यालय की वास्तविक दूरी का प्रमाण देना होगा.
विद्यालय की नगर निगम सीमा से दूरी का प्रमाण-पत्र पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से प्राप्त करना होगा. इसके बाद संबंधित शिक्षक को स्वघोषणा पत्र और आवश्यक आवेदन के साथ अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा कार्यालय में दस्तावेज जमा करना होगा.
जांच के बाद जारी होगा स्वीकृति आदेश
जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन और संबंधित अभिलेखों की जांच की जाएगी. पात्रता और दूरी से जुड़े दस्तावेज सही पाए जाने के बाद स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा. इसके बाद योग्य शिक्षकों को संशोधित दर से मकान किराया भत्ता दिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के पात्र विद्यालयों की सूची और आवश्यक अभिलेख निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं. विभाग का उद्देश्य है कि योग्य शिक्षकों को एचआरए का लाभ देने में अनावश्यक देरी न हो.
शिक्षकों को क्या करना होगा?
संशोधित दर से एचआरए का लाभ लेने के लिए पात्र शिक्षकों को आवश्यक आवेदन, स्वघोषणा पत्र और संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. नगर निगम सीमा से बाहर लेकिन आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को दूरी का प्रमाण-पत्र भी देना होगा. दस्तावेजों की जांच के बाद ही अंतिम स्वीकृति दी जाएगी.
