दरभंगा. पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने एक 13 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले के आरोपित को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी को पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 में सश्रम उम्र कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 4 पॉक्सो ऐक्ट में 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपया जुर्माना तथा भादवि की धारा 341 में एक माह का कारावास और धारा 342 में 6 माह की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. इसके अतिरिक्त न्यायालय ने बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता के सहायतार्थ 6 लाख रुपये मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है. अदालत ने यह सजा सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के पैगम्बरपुर गांव निवासी गौतम शर्मा के पुत्र विवेक कुमार शर्मा को सुनाई है. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे प्रभारी स्पेशल पीपी अमर प्रकाश ने बताया कि एक नाबालिग लड़की को जबरन बंधक बनाकर दुष्कर्म की गई थी. वह शोर नहीं कर सके, इसके लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया. पीड़िता बेहोश हो गई. घटना के अगले दिन उसके कराहने की आवाज सुनकर लोग पहुंचे और पानी पिलाकर होश में लाया. मामले को लेकर सिंहवाड़ा थाना में 21 सितम्वर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गयी. पुलिस ने नामजद आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अनुसंधान के पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया. गुरुवार को अदालत में अभियुक्त के सजा निर्धारण की बिन्दु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से इसे सामाजिक अपराध बताते हुए दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की गयी. अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों को देखते हुये दोषी को पॉक्सो ऐक्ट के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा
दरभंगा की पॉक्सो अदालत ने 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।

बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा