Darbhanga News: दरभंगा. अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने एक सात वर्षीय बच्चा की निर्मम हत्या के मामले में बहेड़ा थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव के ज्ञानी मंडल को दोषी करार दिया है. अदालत ने अभियुक्त के सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 24 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. अभियोजन की ओर से काम रहे स्पेशल पीपी संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 27 जून 2007 को कन्हौली गांव में बकरी चरा रहे उपेंद्र राम के सात वर्षीय पुत्र सिकंदर राम को अभियुक्त ने बांस के पैना से बकरी और बच्चे दोनों की निर्ममतापूर्वक पिटाई कर दी, जिससे बकरी एवं बकरी चरा रहे बच्चे की मौत हो गयी. इस घटना की प्राथमिकी मृतक के पिता उपेंद्र राम के आवेदन पर बहेड़ा थाना कांड सं 191/2007, भादवि की धारा 302, 429 और एससी-एसटी ऐक्ट की धारा 3(1)(10) के तहत दर्ज हुई. न्यायालय में इसका विचारण जीआर केस नं. 289/2012 के तहत चल रही है. मंगलवार को अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त ज्ञानी मंडल को भादवि की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) में दोषी पाते हुए बंध पत्र खंडित कर जेल भेज दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 24 फरवरी को होगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
