बिहार के ये BJP विधायक तीन महीने के लिए जाएंगे जेल! 2019 में फरसा से किया था हमला

Bihar News: दरभंगा के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2019 में हुए मारपीट के मामले में अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया है. कोर्ट ने दोनों पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

By Abhinandan Pandey | February 22, 2025 7:59 AM

Bihar News: बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मिश्रीलाल यादव को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. दरभंगा की एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने शुक्रवार को अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. इसके साथ ही, दोनों पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

2019 की मारपीट की घटना, फरसा से किया गया था हमला

यह मामला 29 जनवरी 2019 की सुबह का है, जब समैला निवासी उमेश मिश्र मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. गोसाईं टोल के पास पहुंचने पर विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव समेत 20-25 लोगों ने उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर विधायक ने फरसा से सिर पर वार कर दिया, जिससे उमेश मिश्र गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके अलावा, सुरेश यादव ने लोहे की रॉड और लाठी से हमला किया, साथ ही पीड़ित की जेब से पैसे भी निकाल लिए गए.

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पुलिस जांच और कोर्ट का फैसला

घटना के बाद, उमेश मिश्र को पहले पीएचसी और फिर डीएमसीएच रेफर किया गया. मामले की जांच के बाद पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया, और 17 अप्रैल 2020 को कोर्ट ने संज्ञान लिया था. शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए आईपीसी की धारा 323 के तहत दोनों दोषियों को तीन महीने की सजा सुनाई और आर्थिक दंड भी लगाया. हालांकि, कानून विशेषज्ञों के अनुसार, यह जमानती अपराध है, इसलिए दोनों आरोपियों को जमानत मिलने की संभावना है.

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