नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी करार

दरभंगा : दरभंगा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में बहेड़ी थाना क्षेत्र के मिंटू कुमार को भादवि की धारा 376, 4/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर […]

दरभंगा : दरभंगा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में बहेड़ी थाना क्षेत्र के मिंटू कुमार को भादवि की धारा 376, 4/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि निर्धारित की है.

दोषी मिंटू कुमार 20 दिसंबर 2016 को मामले में गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन की ओर से काम कर रहे पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि कांड के सूचक ने तीन सितंबर 2016 को बहेड़ी थाना में कांड संख्या 168/2016 दर्ज करा कर आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 376 एवं 4/ 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था.

अनुसंधानकर्ता द्वारा मामले में 31 जनवरी 2017 को आरोप-पत्र समर्पित किया गया था. 20 फरवरी 2017 को अदालत ने मामले में संज्ञान लिया एवं चार मार्च 2017 को दोषी मिंटू कुमार के विरुद्ध भादवि की धारा 376 एवं 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप गठन किया गया था. विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से आठ लोगों की गवाही कराई गई.

अदालत में सुनवाई के पश्चात मंगलवार को मिंटू कुमार को दोषी पाया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि निर्धारित की है.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >