पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में काम पर लौटे संविदा स्वास्थ्यकर्मी

पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद होम आइसोलेशन के दूसरे ही दिन गुरुवार से संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने काम पर लौटने की घोषणा की. बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ के सचिव ने ललन कुमार सिंह ने बताया कि संघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद तत्काल होम आइसोलेशन अभियान को वापस लेने की घोषणा की गयी.

पटना. पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद होम आइसोलेशन के दूसरे ही दिन गुरुवार से संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने काम पर लौटने की घोषणा की. बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ के सचिव ने ललन कुमार सिंह ने बताया कि संघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद तत्काल होम आइसोलेशन अभियान को वापस लेने की घोषणा की गयी.

उन्होंने बताया कि अब संविदा स्वास्थ्य कर्मी पूर्व की तरह अपने-अपने कार्यस्थल पर सेवा प्रारंभ कर देंगे. उन्होंने यह बताया कि हाइकोर्ट ने आश्वस्त किया है कि यदि सरकार उनकी मांगों के अनुरूप विचार नहीं करती है तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है.

हाइकोर्ट ने अपना पक्ष रखने का दिया निर्देश

पटना हाइकोर्ट ने बिहार राज्य संविदा स्वास्थ्यकर्मी संघ को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना की रोकथाम के लिए दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, महाअधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के अचानक होम आइसोलेशन में चले जाने से स्वास्थ्य महकमे में कामकाज अचानक बुरी तरह से बाधित हो रहा है .

रोजाना होने वाली कोरोना जांच की रफ्तार संविदा लैब कर्मियों के होम आइसोलेशन में जाने के कारण थम सकती है. महाधिवक्ता ने खंडपीठ से अनुरोध किया कि होम आइसोलेशन पर जाने के एलान को गैरकानूनी करार दिया जाये . इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की जायेगी.

Posted by Ashish Jha

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By Prabhat Khabar News Desk

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