सिकरौल सार्वजनिक पोखरा को अतिक्रमणमुक्त करायेगा प्रशासन

पटना हाइकोर्ट के आदेश के अलोक में प्रखण्ड अंतर्गत सिकरौल गांव स्थित सार्वजनिक पोखरे को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में प्रशासन की तैयारी पूर्ण है.

By AMLESH PRASAD | December 22, 2025 10:18 PM

चौसा. पटना हाइकोर्ट के आदेश के अलोक में प्रखण्ड अंतर्गत सिकरौल गांव स्थित सार्वजनिक पोखरे को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में प्रशासन की तैयारी पूर्ण है. सार्वजनिक पोखरे की भूमि पर अवैध कब्जा कर कच्चे-पक्के घर बनाकर रह रहे कुल 26 परिवारों को हटाने की प्रक्रिया में है. और अंचल द्वारा अवैध कब्जा करने वाले सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेंज दिया गया है. नोटिस मिलने के बाद सोमवार को सभी लोग चौसा अंचल पर भी पहुंचे थे. इसके बाद जिलाधिकारी के पास भी पहुंचे. सीओ नीलेश कुमार ने बताया कि सिकरौल सार्वजनिक पोखरा से अतिक्रमण हटाने को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है. हाइकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पोखरे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए सभी 26 अतिक्रमणकारियों को विधिवत नोटिस जारी कर दिया गया है. नोटिस के माध्यम से उन्हें स्वेच्छा से पोखरे की भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया है. यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर अतिक्रमणकारी स्वयं भूमि खाली नहीं करते हैं, तो मंगलवार को प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी. इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की जायेगी. सीओ ने बताया कि प्रशासन मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रहा है. 26 परिवारों में जो वास्तव में भूमिहीन पाए जायेंगे, उनके पुनर्वास के लिए अलग से भूमि उपलब्ध कराकर उन्हें घर बसाने की व्यवस्था की जायेगी.

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