अभियोजन की हुई मासिक समीक्षा बैठक, सितंबर माह में कुल आठ वादों में अभियुक्तों को दिलायी गयी सजा

अभियाेजन की समीक्षा बैठक में प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा-सह-वरीय उप समाहर्ता द्वारा त्वरित विचरण अंतर्गत अभियोजन वादों की समीक्षा की गयी.

बक्सर. सितंबर 2025 में त्वरित विचरण के तहत जघन्य अपराध अंतर्गत 1 वाद, पॉस्को में 02 वाद, उत्पाद अधिनियम अंतर्गत 02 वाद, एवं शस्त्र अधिनियम अंतर्गत 02 वाद, एनडीपीडी अधिनियम अंतर्गत 01 कुछ 08 वादों में सजा दिलायी गयी. अभियाेजन की समीक्षा बैठक में प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा-सह-वरीय उप समाहर्ता द्वारा त्वरित विचरण अंतर्गत अभियोजन वादों की समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान बैठक में उपस्थित विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम अवधेश राय द्वारा बताया गया कि जिला के चर्चित मुरार थाना कांड संख्या 10/ 2022 में सुनवाई पूरी हो गयी है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सात अक्तूबर 25 को तिथि निर्धारित की गयी है. बैठक में उपस्थित सभी अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक को निदेश दिया गया कि आगामी विधानसभा आम चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक माह अधिक से अधिक संख्या में वादों का निष्पादन करा कर दोषी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना सुनिश्चित करेंगे. जिससे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों में भय व्याप्त हो एवं समाज में एक अच्छा संदेश जाए. बैठक में उपस्थित पुलिस पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन बक्सर एवं अनुसंधानकर्ता की गवाही तथा अन्य गवाहों की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित करेंगे. जिससे जिला में त्वरित विचारण के माध्यम से अधिक से अधिक वादों में सजा दिलायी जा सके. बैठक में उपस्थित लोक अभियोजक एवं अभियोजन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह सभी अपर लोक अभियोजकों एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी के साथ अपने स्तर से समीक्षात्मक बैठक कर वादों के निष्पादन में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे. बैठक में प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा बक्सर, जिला अभियोजन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, पुलिस अभियोजन शाखा के प्रभारी, सिविल सर्जन के प्रतिनिधि, लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता, सभी अपर लोक अभियोजक उपस्थित थे.

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Published by: Amlesh prasad

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