Buxar News : बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को गति देते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों में स्थापना समिति के गठन का निर्देश जारी किया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों (आरडीडीई) और जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को 7 अगस्त 2026 तक प्रमंडलीय एवं जिला स्तरीय स्थापना समिति गठित कर मुख्यालय को इसकी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए होगा समिति का गठन
जारी निर्देश के अनुसार, प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण के लिए बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 लागू की गई है. इसी नियमावली के तहत शिक्षकों से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं.
नियमावली के तहत बनी स्थापना समिति
निदेशालय ने बताया कि नियमावली-2026 के नियम-06 में प्रमंडलीय एवं जिला स्तर पर स्थापना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है. प्रमंडल स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को समिति का सदस्य सचिव तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सदस्य सचिव नामित किया गया है. यही समिति शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित मामलों पर नियमानुसार कार्रवाई करेगी.
7 अगस्त तक मुख्यालय को भेजनी होगी रिपोर्ट
निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी जिलों और प्रमंडलों में 7 अगस्त 2026 तक स्थापना समिति का गठन कर इसकी सूचना मुख्यालय को भेजना अनिवार्य होगा. इसके बाद समिति से संबंधित विवरण स्थानांतरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि ऑनलाइन प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित की जा सके.
सर्वोच्च प्राथमिकता से पालन का निर्देश
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है. शिक्षा विभाग का मानना है कि स्थापना समिति के गठन के बाद शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और नियमसम्मत तरीके से पूरी की जा सकेगी.
