जिला शिक्षा पदाधिकारी रमेश कुमार कर्ण ने आचार्य नरेंद्र देव मध्य विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका अंजू कुमारी को निलंबित कर दिया है. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से पत्र जारी किया गया है. जांच में छात्र-छात्राओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है.
शिकायत के बाद हुई मामले की जांच
जारी पत्र के अनुसार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के पत्रांक 1509 दिनांक 22 अगस्त 2026 के आलोक में 28 जुलाई 2026 को छात्र-छात्राओं ने प्रधानाध्यापिका और शिक्षिकाओं के खिलाफ शिकायत की थी. शिकायत के बाद मामले की जांच कराई गई. जांच में छात्र-छात्राओं के साथ मारपीट के आरोप सही पाए गए.
लोहे के स्केल और चप्पल से पीटने का आरोप
जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि शिक्षिका अंजू कुमारी, निकहत और उषा कुमारी द्वारा छात्राओं के साथ मारपीट की जाती थी. प्रधानाध्यापिका पर लोहे के स्केल और चप्पल से छात्राओं की पिटाई करने, बच्चों के साथ भेदभाव करने और दुर्व्यवहार करने की बात जांच में सामने आई है.
विद्यालय की व्यवस्थाओं में भी मिली खामियां
जांच के दौरान विद्यालय में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई. इसके अलावा पाठ-टीका अद्यतन नहीं था और शिक्षक ड्रेस कोड में नहीं थे. जांच में विद्यालय में पठन-पाठन का बेहतर माहौल नहीं होने की बात भी सामने आई.
स्पष्टीकरण का जवाब नहीं मिला संतोषजनक
मामले में कार्यालय पत्रांक 1481 दिनांक 14 अगस्त 2026 के माध्यम से प्रधानाध्यापिका से स्पष्टीकरण मांगा गया था. विभाग के अनुसार, अंजू कुमारी की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया. इसके बाद जांच प्रतिवेदन और अनुशंसा के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई.
बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत निलंबन
विभागीय कार्रवाई के तहत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के प्रावधानों के अनुसार अंजू कुमारी को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.
चौसा बीआरसी को बनाया गया निलंबन मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान अंजू कुमारी का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, चौसा निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में जीवन यापन भत्ते का भुगतान मुख्यालय से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जाएगा.
