Buxar News : लोक सेवा प्रदान करने में बक्सर लगातार आठवीं बार सूबे में अव्वल
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत आमजनों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने में बक्सर जिला ने फिर से अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी है.
बक्सर. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत आमजनों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने में बक्सर जिला ने फिर से अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी है. जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के उत्कृष्ट नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप मार्च 2025 की जारी रैंकिंग में बक्सर जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में भागलपुर जिला को द्वितीय एवं जहानाबाद जिला को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है. यह रैंकिंग समय सीमा के भीतर सेवा प्रदायगी, दायर अपीलों का निष्पादन, अधिरोपित दंड राशि की वसूली और लोक सेवा केंद्रों के निरीक्षण जैसे मापदंडों पर आधारित होती है. मार्च में बक्सर जिला को कुल 100 अंकों में से 89.992 अंक प्राप्त हुआ है. नोडल पदाधिकारी, लोक सेवा अधिकार-सह-अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) ने कहा कि बक्सर जिला की यह निरंतरता यह सुनिश्चित करती है कि लोक सेवाओं की प्रदायगी में उत्कृष्टता बनाए रखते हुए, प्रशासन आम जनता के जीवन को सुगम और संतुष्टिपूर्ण बनाने के अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है. आमजन को नियत समय सीमा में सेवा दी जाय, इसके लिए जिला स्तर पर भी एक कोषांग बना कर इसका सतत अनुश्रवन किया जाता है. लोक सेवा अधिकार कोषांग द्वारा प्रतिदिन सभी सेवाओं में प्राप्त आवेदनों एवं निष्पादित आवेदनों की समीक्षा की जाती है.
गौरतलब हो कि माह अगस्त से ही बक्सर जिला लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है जो कि जिले के लिए गौरव की बात है.
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