स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को भी मिलेगा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ
सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 एवं राज्य सरकार के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल, युवाओं को बल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत किया गया था.
बक्सर. सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 एवं राज्य सरकार के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल, युवाओं को बल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत किया गया था. इस योजना का शुरुआत 2 अक्तूबर 2016 से किया गया. इस योजना के तहत बिहार राज्य के 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक/युवतियां, जो आगे की पढ़ाई नहीं किए हों और ना ही कर रहे हों, को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर प्रत्येक माह एक हजार रुपये की दर से स्वयं सहायता भत्ता अधिकतम दो वर्षों तक दिया जाता है. राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-2 कार्यक्रम में भी इस योजना को जारी रखते हुए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक विस्तारित किया गया है. राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभुकों के शैक्षणिक योग्यता में स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से उत्तीर्ण को भी शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है. अब उक्त योजना के तहत 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वैसे युवक/युवतियां जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों से स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण हों, एवं स्वरोजगार/सरकारी/निजी/गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध/स्थायी/अस्थायी रूप से प्राप्त नहीं किये हैं, कहीं अध्ययनरत नहीं हैं तथा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, को भी एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 02 वर्षों तक इस योजना का लाभ देय होगा.
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