पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में पूर्व मुखिया समेत चार दोषी करार

बक्सर कोर्ट : चर्चित पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में पूर्व मुखिया समेत 4 लोगों को कोर्ट ने दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर आगामी 23 अगस्त को फैसला सुनाया जायेगा. बताते चलें कि उक्त मामले में न्यायालय द्वारा स्पीडी ट्रायल चलाया गया था. उक्त घटना को 4 जनवरी 2016 को चुरामनपुर मुख्य सड़क पर उस […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 19, 2018 6:27 AM

बक्सर कोर्ट : चर्चित पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में पूर्व मुखिया समेत 4 लोगों को कोर्ट ने दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर आगामी 23 अगस्त को फैसला सुनाया जायेगा. बताते चलें कि उक्त मामले में न्यायालय द्वारा स्पीडी ट्रायल चलाया गया था. उक्त घटना को 4 जनवरी 2016 को चुरामनपुर मुख्य सड़क पर उस वक्त अंजाम दिया गया था, जब पैक्स अध्यक्ष झम्मन पांडेय उर्फ रमाशंकर पांडे अपने घर से थोड़ी दूर पर पान की दुकान पर पान खा रहे थे. इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार अभियुक्तों उन्हें गोली मार दी थी.

घटना को लेकर उसी गांव के रहने वाले ने 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें पूर्व मुखिया पूर्व मुखिया एवं विधानसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके शिवजी पांडे प्रकाश रंजन मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा घनश्याम पांडे उर्फ मंटू मिश्रा तथा शेखर सुमन पांडे उर्फ चिंटू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. महत्वपूर्ण घटना होने के चलते पुलिस ने इसे काफी गंभीरता से लिया था, जिसके बाद पुलिस दबिश में सभी अभियुक्तों ने न्यायालय में सरेंडर किया था.
मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत किया गया शनिवार को फैसले को लेकर पूरे न्यायालय में गहमागहमी देखी गयी. तथा फैसला सुनने के लिए दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित हो गये. अपराह्न लगभग 3:00 बजे सभी अभियुक्त कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में उपस्थित हुए. जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने सभी दलितों को सुनने के बाद प्राथमिकी के चारों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाने का फैसला सुनाया. न्यायालय अभियुक्तों को सजा के बिंदु पर आगामी 23 अगस्त को फैसला सुनायेगा.
4 जनवरी, 2016 को चुरामनपुर मुख्य सड़क पर घटना को दिया गया था अंजाम
मामले में चलाया गया
था स्पीडी ट्रायल

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