एडीजे-6 उदय कुमार उपाध्याय ने सुनाया फैसला

बक्सर, कोर्ट : धारदार हथियार से मारकर घायल करने वाले तीन अारोपित को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 उदय कुमार उपाध्याय के न्यायालय ने दोषी पाकर एक वर्ष की कठोर कारावास के साथ-साथ पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी.घटना बक्सर के नगर थाना के मठिया मुहल्ले से संबंधित है.जब आपसी विवाद में मदन […]

बक्सर, कोर्ट : धारदार हथियार से मारकर घायल करने वाले तीन अारोपित को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 उदय कुमार उपाध्याय के न्यायालय ने दोषी पाकर एक वर्ष की कठोर कारावास के साथ-साथ पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी.घटना बक्सर के नगर थाना के मठिया मुहल्ले से संबंधित है.जब आपसी विवाद में मदन राम उर्फ गुड्डू राम को पड़ोस के ही रहने वाले शिवपूजन राम, नारायण राम एवं काशीराम ने गड़ासे से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था.घटना के पीछे पुरानी रंजिश का रण बना था.बुधवार को न्यायालय में तीनों अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी.

एफटीसी कोर्ट ने साढ़े चार महीने में किया निष्पादन
हत्या की घटना को 2012 में अंजाम दिया गया था. उक्त मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम के न्यायालय में की जा रही थी, लेकिन न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाने के बाद 6 अक्तूबर 2017 को सुनवाई एफटीसी 2 वीरेंद्र सिंह के न्यायालय में शुरू कर दी गयी.उक्त मामले में कुल 11 गवाहों की गवाही को कलमदर्ज किया गया. जिसमें डॉक्टर, सूचक एवं मृतक की पत्नी की गवाही ने घटना की सत्यता को न्यायालय के समक्ष ला दिया. फैसले में स्वतंत्र गवाह रामलाल राम की गवाही काफी महत्वपूर्ण रही. जिसके बाद उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी पाया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >