दहेज का लेनदेन करनेवालों की चौकीदार करेंगे पहरेदारी

बक्सर : जागते रहो-जागते रहो गांवों में रात्रि पहरा देनेवाले चौकीदारों की जिम्मेदारी अब और बढ़ गयी है. ‘न दहेज लेंगे न लेने देंगे’ इस अभियान को सरजमीं पर उतारने की जिम्मेदारी चौकीदारों को सौंपी गयी है. पुलिस महकमा ने इसके लिए कमर कस लिया है. गांवों में बाल विवाह व दहेज लेनेवालों पर चौकीदार […]

बक्सर : जागते रहो-जागते रहो गांवों में रात्रि पहरा देनेवाले चौकीदारों की जिम्मेदारी अब और बढ़ गयी है. ‘न दहेज लेंगे न लेने देंगे’ इस अभियान को सरजमीं पर उतारने की जिम्मेदारी चौकीदारों को सौंपी गयी है. पुलिस महकमा ने इसके लिए कमर कस लिया है. गांवों में बाल विवाह व दहेज लेनेवालों पर चौकीदार नजर रखेंगे. मतलब साफ है कि समाज में व्याप्त दहेज प्रथा व बाल विवाह को दूर करने के लिए पुलिस ने मुस्तैदी से मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है. बताया जा रहा है

कि समाज के निचले स्तर तक इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए चौकीदारों को सक्रिय कर मुहिम तेज की जायेगी. तर्क है कि दहेज लेने-देने एवं बाल विवाह की सूचना पुलिस पदाधिकारी को मिलेगी और बिना देर किये कार्रवाई होगी. दहेज लेन-देन की सूचना देने के लिए थाना स्तर पर चौकीदार को अधिक क्रियाशील होना होगा. चौकीदारों को प्रतिदिन दहेज एवं बाल विवाह मामलों पर व्यापक नजर रखने के लिए प्रेरित किया जायेगा. चौकीदारों की परेड में थानाध्यक्ष और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दहेज लेने-देने एवं बाल विवाह की सूचना प्राप्त कर समीक्षा करते हुए कानूनी कार्रवाई करेंगे.

पकड़े जाने पर कार्रवाई तय
कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में अब बाल विवाह व दहेज प्रथा से संबंधित मामले में दो माह के अंदर चार्जशीट दायर की जायेगी. सभी स्तर पर गठित टास्क फोर्स की टीम इस पर काम करेगी. वरीय पुलिस अधीक्षक दो माह के अंदर इन मामलों में चार्जशीट दायर करेंगे. दहेज लेन-देन करते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जायेगी.
जिला पुलिस सजग
बाल विवाह व दहेज उन्मूलन को कारगर बनाने के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है. पुलिस काम करने में जुट गयी है. अपराध अनुसंधान विभाग ने दहेज प्रथा को गैरकानूनी बताते हुए इसके उन्मूलन के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 10 बिंदुओं पर कार्रवाई करने को कहा है.
राकेश कुमार, एसपी, बक्सर

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