जिले के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण शीघ्र
प्राथमिक शिक्षा निदेशक से प्राप्त निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय भी जिले के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में जुट गया है.
बिहारशरीफ. प्राथमिक शिक्षा निदेशक से प्राप्त निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय भी जिले के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में जुट गया है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर जिले के सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है. अपने निर्देश में उन्होंने कहा है कि वेतन निर्धारण के बाद सभी विशिष्ट शिक्षकों की सेवा पुस्तिका कार्यालय को उपलब्ध करायें. उन्होंने कहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं संशोधित नियमावली 2024 के नियम 03 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक, जो इस नियमावली के नियम 04 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वे “विशिष्ट शिक्षक ” कहलायेंगे. इन सभी विशिष्ट शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने के पात्र होंगे. उन्होंने बताया कि विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए माह- अक्टूबर 2025 का वेतन तथा बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण का लाभ देने के लिए वेतन निर्धारण करते हुए सेवापुस्तिका निर्धारित तिथि को कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच तिथि वार विभिन्न प्रखंड के सभी विशिष्ट शिक्षकों की सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इससे जल्दी ही जिले के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण के साथ-साथ वेतन भुगतान की समस्या दूर होने की उम्मीद है.
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