हत्या मामले में छह दोषी करार

स्थानीय व्यवहार न्यायालय ने जमीन विवाद को लेकर हुई एक हत्या के मामले में छह आरोपितों को दोषी करार दिया है. अब 31 जुलाई को इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. सोमवार को सेशन जज प्रथम श्री संजीव कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया. घटना बिहार थाना क्षेत्र के झिंगनगर की है.

बिहारशरीफ. स्थानीय व्यवहार न्यायालय ने जमीन विवाद को लेकर हुई एक हत्या के मामले में छह आरोपितों को दोषी करार दिया है. अब 31 जुलाई को इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. सोमवार को सेशन जज प्रथम श्री संजीव कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया. घटना बिहार थाना क्षेत्र के झिंगनगर की है. दोषी ठहराए गए आरोपितों में छोटे लाल यादव, भूषण यादव, लाल यादव, विरमानी यादव, पप्पू कुमार और मनोज कुमार शामिल हैं। सभी आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं. जमीन पर जबरन मंदिर निर्माण को लेकर हुआ था विवाद प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक प्रवीण कृष्ण के परिवार की निजी जमीन पर आरोपितों की नजर थी. प्रवीण तीन भाइयों में एक थे और सभी भाई बाहर रहकर नौकरी करते थे. इसी बीच आरोपितों ने बिना अनुमति के उस जमीन पर मंदिर निर्माण शुरू करवा दिया. जब यह बात मृतक और उसके भाइयों को पता चली, तो वे गांव लौटे और निर्माण कार्य रुकवाया. घटना 20 अगस्त 2021 को दोपहर 12:30 बजे की है. जेसीबी मशीन के साथ चल रहे निर्माण को देखकर मृतक प्रवीण और उनके परिजन मौके पर पहुंचे. तभी आरोपित 15-20 लोगों के साथ लाठी-डंडे से लैस होकर वहां पहुंचे और प्रवीण कृष्ण की बुरी तरह पिटाई कर दी. जब उनके भाई बीच-बचाव करने आए तो उन्हें भी पीटा गया. गंभीर रूप से घायल प्रवीण को इलाज के लिए बिहारशरीफ लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी एसएम असलम ने कुल आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी छह आरोपितों को हत्या का दोषी करार दिया. अब कोर्ट 31 जुलाई को सजा की घोषणा करेगा. यह मामला इलाके में काफी चर्चित रहा है और अब सभी की नजरें कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं.

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By SANTOSH KUMAR SINGH

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