दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा

जिला न्यायालय के चतुर्थ एडीजे सह पाक्सो विशेष न्यायधीश प्रकाश कुमार ने 12 नवंबर को नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार किये गये.

बिहारशरीफ. जिला न्यायालय के चतुर्थ एडीजे सह पाक्सो विशेष न्यायधीश प्रकाश कुमार ने 12 नवंबर को नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार किये गये. बिहार थाना क्षेत्र के बैगरनाबाद निवासी राहुल कुमार उर्फ गोलू को सजा दी. आरोपी को पाक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास सहित 25 हजार रूपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा अपहरण के आरोप के तहत 7 वर्ष कारावास सहित दस हजार रूपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सभी सजाएं साथ साथ्य चलेगी. पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़िता को साढ़े चार लाख रूपये मुआवजा भुगतान का आदेश दिया. सजा निर्धारण पर पाक्सो विशेष पीपी जगत नारायण सिन्हा ने अभियोजन पक्ष से बहस की थी जबकि सुनवाई के दौरान कुल 6 साक्षियों का परीक्षण किया था. घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता के फर्द बयान पर बिहार थाना के तहत दर्ज किया गया था जिसके अनुसार घटना के दिन 21 फरवरी 23 को पटना जिला निवासी पीड़िता नालंदा कालेज में हाई स्कूल की परीक्षा देने आई थी. परीक्षा देने के बाद वह वापस घर नहीं लौटी. आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया. घटना के चार दिन बाद पीड़िता ने स्वय बिहार थाना में उपस्थित होकर बयान दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SANTOSH KUMAR SINGH

SANTOSH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >