मतदान के दिन सभी को सवैतनिक अवकाश
चुनाव आयोग में मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया है.
शेखपुरा. चुनाव आयोग में मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया है. जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र में 6 नवंबर को मतदान कार्य निष्पादित किए जायेंगे. चुनाव आयोग ने सभी सरकारी और निजी कार्यालय प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के दिन वेतन कटौती नहीं करते हुए मतदान के लिए अवकाश देने का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग ने यह निर्देश सभी निजी संस्थानों प्रतिष्ठानों को भी जारी किया है. इस संबंध में प्राप्त जानकारी में बताया गया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के आलोक में बिहार सरकार में मतदान वाले क्षेत्र के दिन सभी सरकारी कार्यों में अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है. चुनाव आयोग द्वारा दूसरे क्षेत्र में कार्य करने वाले योग्य मतदाताओं को भी मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालने के लिए वेतन के साथ छुट्टी देने का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग ने यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दिए गए अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए दिया है. जिसमें लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके.
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