गिरियक के प्यारेपुर तथा सिलाव के सब्बैत में पैक्स मतदान आज

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना के आलोक में जिले के राजगीर अनुमंडल अंतर्गत गिरियक प्रखंड के प्यारेपुर तथा सिलाव प्रखंड के सब्बैत पंचायत मेें प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का चुनाव मंगलवार को कराया जायेगा.

By SANTOSH KUMAR SINGH | August 25, 2025 9:54 PM

बिहारशरीफ. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना के आलोक में जिले के राजगीर अनुमंडल अंतर्गत गिरियक प्रखंड के प्यारेपुर तथा सिलाव प्रखंड के सब्बैत पंचायत मेें प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का चुनाव मंगलवार को कराया जायेगा. दोनों पंचायतों में शांतिपूर्ण व स्वच्छ मतदान कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है. मंगलवार को प्रातः 7.00 बजे पूर्वाहन से 4.30 बजे अपराह्न तक मतदान कराए जाएंगे. मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना शाम 07.00 बजे से समाप्ति तक कराया जाएगा. इसके लिए मतदान स्थल तथा मतगणना स्थल पर सुरक्षा एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए राजगीर अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण के द्वारा मतदान स्थल एवं मतगणना स्थल पर धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है.गिरियक प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, इसुआ एवं पैक्स भवन दुर्गापुर पुराना भवन में मतदान तथा उच्च विद्यालय, आदमपुर, गिरियक में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. इसी प्रकार सिलाव प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सब्बैत में मतदान जबकि प्रखण्ड कार्यालय सिलाव के मुख्य प्रशासनिक भवन के हॉल संख्या- 30 में मतगणना कार्य कराए जाएंगे. मतदाताओं को डराने धमकाने पर होगी कार्रवाई:- अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर के द्वारा कहा गया है कि संबंधित प्रत्याशियों द्वारा चुनावी प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित व असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है. इसे ध्यान में रखते हुए दोनों पंचायत क्षेत्र के मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों पर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. इसके तहत मतदान स्थल एवं मतगणना स्थल के इर्द-गिर्द 100 मीटर के दायरे में 6:00 बजे पूर्वाहन से 5:00 बजे अपराह्न तक किसी प्रकार का सभा, जुलूस, धरना या प्रर्दशन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी. कोई भी व्यक्ति अथवा दल या संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा फोटो, आलेख , चर्चा आदि का प्रकाशन नहीं करेंगें या नहीं चिपकायेंगें या नहीं लिखेंगें. इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक विधि विरुद्ध संदेश इलेक्ट्रोनिक माध्यम से संचारित नहीं करेंगे. इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, कारतूस, लाठी, भाला, गड़ासा, तलवार, फरसा आदि लेकर नहीं घूम सकते हैं. किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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