हत्या के प्रयास मामले में पांच को सश्रम कारावास

हिलसा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पाण्डेय ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पांच अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं प्रत्येक पर 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

हिलसा (नालंदा):- हिलसा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पाण्डेय ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पांच अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं प्रत्येक पर 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि यह मामला इस्लामपुर थाना क्षेत्र का है। 23 अक्टूबर 1987 की सुबह करीब 6:30 बजे सुंदरबीघा लारनपुर गांव निवासी जयप्रकाश यादव के पुत्र जयराम प्रसाद को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. घटना के समय जयराम प्रसाद गांव की गली में मुंह धो रहा था, तभी आरोपी हथियार लेकर 10–15 लोगों के साथ पहुंचे और फायरिंग की, जिसमें गोली जयराम प्रसाद को लगी. इस मामले में घायल के पिता जयप्रकाश यादव के बयान पर रामजतन गोप, रामवरण गोप, शौजेंद्र गोप, रामवली गोप एवं बल्लभ गोप के विरुद्ध इस्लामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सभी पांचों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. इसके अतिरिक्त शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत भी सभी पांच अभियुक्तों को तीन वर्ष की कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है. अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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By SANTOSH KUMAR SINGH

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